
जांजगीर-चांपा@26 जुलाई,2020 :- कोरोना लॉकडाउन के दौरान कलेक्टर के आदेश पर सार्वजनिक स्थान पर थूकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करना एक राजस्व निरीक्षक को महंगा पड़ गया। नायब तहसीलदार ने आरआई को ऐसा करता देख न सिर्फ उसे फटकारा बल्कि उसके खिलाफ 100 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
आपको बता दें कि चांपा में पदस्थ राजस्व निरीक्षक राजेश्वर सिहानी ने नगर पालिका चांपा के सार्वजानिक स्थान बरपाली चौक में थूक दिया। इस दौरान वहां लाक डाऊन और प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन कराने ड्यूटी पर तैनात नायब तहसीलदार प्रियंका चंद्राकर मौजूद थीं। आरआई राजेश्वर सिंहानी को थूकते हुए देख कर नायब तहसीलदार
भड़क गई। उसने तत्काल आरआई के खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन के आरोप में 100 रुपए का चालान काट कर जुर्माना वसूली की कार्रवाई की गई।
कलेक्टर ने कोविड 19 की रोकथाम के लिए यह लागू किए हैं नियम
1- सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्य-स्थलों पर परिवहन के दौरान फेस कवर पहनना अनिवार्य।
2- सोसल डिस्टेसिंग बनाना।
3- व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों में कम से कम 6 फीट की दूरी (दो गज की दूरी) रखी जाना आवश्यक।
4- दुकान एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
5- राज्य, संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुर्माने से दंडनीय होगा।
6- दुकान को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाना अनिवार्य।
7- दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करना होगा।
8- दुकान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा, पान, गुटका, तम्बाखु आदि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
9- दुकान परिसर में एक- एक मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजिकल डिस्टेसिंग पालन कराने हेतु निशान लगाना अनिवार्य होगा।
10- सम्पूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं की बार-बार सफाई सुनिश्चित करनी होगी।
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