कोर्ट के आदेश पर 26 लाख का गबन करने वाले के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज
न्यूज़ सर्च@भिलाई:- नेवई पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 26 लाख का गबन करने वाले 60 वर्षीय वृद्ध के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। बुजुर्ग पर रिसाली प्रगति नगर में 0.298 हेक्टेयर जमीन का दूसरे से इकरारनामा (agreement) कर दूसरे व्यक्ति को बेचने का आरोप है।
नेवई टीआई भावेश साव ने बताया कि मामला वर्ष 2013 का है। रिसाली प्रगति नगर निवासी पीडि़त रामलाल चर्तुवेदानी (65 वर्ष) ने आरोपी पुरानी बस्ती निवासी समारू लाल गायकवाड़ (60 वर्ष) से 0.298 हेक्टर जमीन का सौदा किया था। दोनों के बीच 75 लाख रुपए में इकरारनामा (agreement) हुआ था। इस समय रामलाल ने समारू को बतौर (agreement) अग्रिम राशि (advance payment) 26 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद समारू ने उसी जमीन का दो अन्य व्यक्तियों से सौदाकर उनसे भी अग्रिम राशि 15 लाख रुपए ले लिया। जब रामलाल ने जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए समरू लाल से कहा तो वह उसे घुमाने लगा। समारू ने जमीन खरीदने का इस्तीहार जारी किया तो उस जमीन के तीन और दावेदार आ गए।
सिमांकन में समारू की निकली जमीन, लेकिन रजिस्ट्री करने तैयार नहीं
रामलाल ने उसका सिमांकन कराया। जमीन समारू की ही निकली। इसके बाद समारू ने दो लोगों से लिया हुआ 15 लाख रुपए लौटा दिया और रामलाल को रजिस्ट्री के नाम पर घुमाता रहा। इससे रामलाल ने कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया। कोर्ट ने मामले में नेवई पुलिस को जांच करने के आदेश दिए। जांच के बाद मामला पुलिस ने कोर्ट को सौंप दिया। कोर्ट के आदेश के बाद आआरोपी समारू लाल गायकवाड़ के खिलाफ धारा 420, 463, 464, 467, 468, 471 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
More Stories
800 लाेगाें को आज से लगेगी कोरोना की वैक्सीन, सुबह 9 से 5 बजे तक लगेगा टीका
जांजगीर-बिलासपुर हाईवे पर तेज रफ्तार हाइवा की बोलेरो से टक्कर…3 की दर्दनाक मौत
बिलासा हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए फ्लाईट कल से शुरू… सभी सीटें बुक…मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे शुभारंभ