- नगरीय क्षेत्रों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों के खुलने के लिए समय-सीमा तय…
- दुकानें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खोली जा सकेंगी
- रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा में 10 बजे तक खुल सकेंगे ,
- टेक-अवे एवं होम डिलीवरी की सुविधा रात के 11.30 तक दी जा सकेगी,
- पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स रहेंगे नियंत्रण से मुक्त

जांजगीर-चांपा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री यशवंत कुमार द्वारा कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जिले के सभी नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खुला रखने के समय का निर्धारण करते हुए आदेश जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।आदेश के अनुसार सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक, इंडोर डायनिंग वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे
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