
दरअसल जांजगीर जिले के हसौद थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम गुंजियाबोड मे नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले नाबालिक लड़के व साथ देने वाले माता पिता के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था , जिसमें आरोपी लगातार फरार चल रहा था , नाबालिक लड़की को एक अपरिचित बालक बहला फुसलाकर घर ले गया , घर मे एक दिन रखने के बाद अपरिचित बालक के माता पिता के सहयोग से दोनों नाबालिक की चंद्रपुर में शादी भी हो गई।शादी के बाद माता पिता कार्रवाई व सामाज की डर से दोनों को भगा दिया।इतना ही नही अपरिचित लड़के के पिता जानकारी होने के बाद भी अनजान बनते हुए हसौद थाने में जाकर अपने लड़के की गुमशुदगी होने का रिपोर्ट भी दर्ज करा दिया।जबकि दोनों नाबालिक रायपुर में एक ही कमरे में रह रहे थे।बाद में लड़के व लड़के के माता पिता लड़की को वापस लाकर छोड़ दिया। उक्त मामले में धारा 363 , 366 ए 376 , 34 व 6 पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज हुआ।बाद में जाति प्रमाण पत्र जमा करने के बाद एससी , एसटी एक्ट्रोसिटी भी कायम किया गया। मुखबिर की सूचना पर आरोपी राजकुमार साहू को गिरफ़्तार कर न्याययिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है ।




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