न्यूज़ सर्च@दुर्ग :- दुर्ग न्यायालय अंतर्गत चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने आरोपी आकाश कोसरे और संजू वैष्णव को मामले धारा 302 सहित अन्य धाराओं का दोषी पाया।
कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी आकाश कोसरे और संजीव वैष्णव ने आपराधिक षडयंत्र की साजिश रचते हुए 18 जनवरी 2019 की शाम 7:30 बजे हरिप्रसाद देवांगन की हत्या की थी। वह लोग अपने साथियों के साथ मिलकर सीताराम साइकिल स्टोर के पास टंकी मरोदा निवाई में पहुंचे और हरिप्रसाद देवांगन का अपहरण किया। उसके बाद उससे सोना चांदी व ₹30 हजार रुपये नगद राशि लूट कर उसका गला घोट कर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने बाद शव को पाटन के ग्राम कोरपा ले गए। इसके बाद शव को कौशल राव के खेत में ले गए और पैरावट में छिपा कर आग के हवाले कर दिया जिससे कि सारे साक्ष्य मिट जाएं। इसके बाद आनंद देवांगन ने निवाई थाने में जाकर मामले की रिपोर्ट कराई। पुलिस ने मामले की जांच कर संदेही संजू वैष्णव, आकाश कोसरे को गिरफ्तार कर पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर हत्या को करना स्वीकार किया। पोलिस की चलना रिपोर्ट और सभी सबूत व बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी संजू वैष्णव, आकाश कोसरे को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया।
मामले चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश गरिमा शर्मा ने आकाश कोसरे और संजू वैष्णव को धारा 302 सहित अन्य धाराओं का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तक कि सजा सुनाई।
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