न्यूज़ सर्च डेस्क, नई दिल्ली। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बाबा रामदेव की पंतजलि के पेय पदार्थ के प्रोडेक्टस पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बोर्ड ने इसके अलावा अन्य पेय पदार्थ बिसलेरी और पेस्पी अन्य कंपनियों पर भी इतनी ही राशि की जुर्माना लगाया है।
प्रदूषण नियंत्रण ने कंपनियों पर अपने प्लास्टिक के निस्तारण नहीं पर लगाया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक अधिकारी के मुताबिक बाबा रामदेव की कंपनी को पूर्व में भी इसके निस्तारण यानी डिस्पोजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिये थे। क्योंकि पेय पदार्थ के बोतलों के जखीरों को जलाने और इसके इधर-उधर फेंके जाने से पर्यावरण को खतरा बढ़ गया है। बहरहाल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसके अनुपालन कराने के लिए पूरे राज्य में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैंं। लेकिन इसका अनुपालन करा पाने में अधिकांश राज्यों की सरकारें फेल हैं। सूत्रों के मुताबिक पुरानी बोतलों को कुछ बिचौलिए द्वारा कंपनी में खपाने के जुगाड़ में लगे रहते हैं।

इसमें खास बात है कि कंपनी की फैक्ट्री के आसपास अधिकांश बोतलों को जलाया भी जा रहा है। इसके चलते आसपास इलाकों में भारी मात्रा में वायु प्रदूषण भी फैल रहा है।
छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो पूर्व में भी यहां पंतजलि में खाद्य औषधि प्रशासन विभाग ने इसके प्रोडेक्ट के पैकिंग और बोतलों में पेय पदार्थ भरे जाने के मामले सामने आये थे। एक्सपायरी डेट के प्रोडेक्ट पर नई तिथि आदि अंकित कर इसे बाजार में खपाने का खेल चल रहा था। लेकिन इस मामले से भी पंतजलि के कंपनी के स्थानीय अधिकारियों ने इससे इंकार कर दिया। बहरहाल, पूरे मामले को सिर्फ गोदाम में मिले पंतजलि के प्रोडेक्ट पर नई तिथि अंकित करने वाले अज्ञात लोगों पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गोदाम के मालिक को नोटिस मिली, जहां उसने भी जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। इसी तर्ज पर अधिकांश कंपनियों के पुराने बोतलों में पेय पदार्थ भरने की शिकायतें मिल रही है।
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